📰 आज की ताज़ा खबर: 2019 के बाद की भर्तियों का रिजल्ट फिर बनेगा
हजारों युवाओं को नौकरी जाने से राहत, हाईकोर्ट की अहम टिप्पणी
🇮🇳 हिंदी
हरियाणा में वर्ष 2019 के बाद हुई भर्तियों को लेकर बड़ा फैसला सामने आया है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि सामाजिक व आर्थिक आधार पर दिए गए अतिरिक्त अंकों के कारण भर्ती से बाहर हुए अभ्यर्थियों को तब तक सुरक्षित रखा जाएगा, जब तक नए पद सृजित नहीं हो जाते।
कोर्ट ने कहा कि अतिरिक्त अंकों के कारण चयन प्रक्रिया प्रभावित हुई और यह व्यवस्था आरक्षण की 50 प्रतिशत सीमा को पार करती है। सरकार से कानूनी विकल्प तलाशने को कहा गया है।
🇮🇳 हरियाणवी
हरियाणा में 2019 के बाद जो भर्तियां होईं सैं, उनका रिजल्ट फेर तै बनैगा। जिन लड़क्यां-लड़क्यां का नंबर कट-ऑफ की वजह तै रह गया, उन्हें नौकरी तै बाहर ना किया जावेगा।
हाईकोर्ट नै कह्या सै कि जब तक नये पद ना बनें, तब तक इब सारे उम्मीदवार सुरक्षित रहेंगे। हजारां युवां नै इस फैसले तै बड़ी राहत मिली सै।
🇵🇰 ਪੰਜਾਬੀ
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵਾਧੂ ਅੰਕਾਂ ਕਾਰਨ ਬਾਹਰ ਹੋਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਅਹੁਦੇ ਸਿਰਜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
🇬🇧 English
In a major relief for thousands of youths in Haryana, the High Court has directed that results of recruitments conducted after 2019 will be reconsidered. Candidates who were excluded due to additional marks given on social and economic grounds will not lose their jobs immediately.
The court observed that the additional marks system affected merit and crossed the 50% reservation limit. The state government has been asked to explore legal options.
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यह पोस्ट सूचना के उद्देश्य से है।
अंतिम निर्णय न्यायालय एवं राज्य सरकार के आदेशों पर निर्भर करेगा।
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